बुधवार, 10 नवंबर 2010
शादी टूटने के डर से दहेज देना जुर्म नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर 21 October 2010 को कहा है कि कन्या पक्ष यदि शादी टूटने व दबाव के चलते दहेज देता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दुल्हन व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज देने के अपराध में थाना रूप नगर में रपट दर्ज की गयी थी। पीठ के समक्ष दुल्हन व उसके माता-पिता ने निचली अदालत के आदेश पर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करने की मांग की थी।Please read this Article and send to your friends.
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