- बिहार की राजधानी पटना में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 से 16 जुलाई तक शहर को फिर से लॉकडाउन कर दिया है। डीएम कुमार रवि ने सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश बुधवार शाम को जारी किया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालय, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
- जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम में 4 से 7 बजे तक अनिवार्य सेवा की दुकानें खुलेंगी। इसमें राशन, दूध, दवा जैसी जरूरी दुकानें शामिल हैं। बैंक, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कॉमर्स से होम डिलीवरी को छूट दी गई है। जरूरी सामान की आपूर्ति को लेकर होम डिलीवरी पर जोर दिया गया है।
- वहीं सभी पूजा स्थलों को भी आमलोगों के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर के सारी गतिविधियां अनलॉक 2 के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही चलेंगे। राजधानी पटना में बुधवार को रिकॉर्ड 237 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गईं। वर्तमान समय में चार प्रकार के व्यक्तियों का टेस्ट हो रहा है। इसमें पहला मरीज के कांटेक्ट में आने वाले लोग शामिल हैं। दूसरा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग, तीसरा हेल्थ वर्कर तथा चौथा जिनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। संपर्क चेन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों को सहभागी एवं सक्रिय बनाने का निर्देश दिया।
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