शनिवार, 3 मई 2014

मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय / MP GOVERMENT ACTIVE FOR MAJITHIA WAGES


मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला श्रम अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सभी जिला श्रम अधिकारी अपने-अपने जिले में पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराएं. श्रम आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को 11 नवंबर 2011 से एरियर और 1 अप्रैल 2014 से नया संशोधित वेतनमान का भुगतान किया जाए. एक वर्ष के अंदर चार किश्तों में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अखबार मैनेजमेंट मीडियाकर्मियों को वेतन भुगतान संबंधी दावे पेश नहीं करता तो उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा. यह अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी. श्रम आयुक्त ने कहा है कि 30 अप्रैल 2014 तक मध्य प्रदेश के सभी अखबारों को भुगतान का पूरा विवरण देना होगा.(http://bhadas4media.com)
देखिये श्रमायुक्त के आदेश की प्रति----



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