बुधवार, 22 अप्रैल 2020

चिकित्सकों व चिकित्साकर्मियों पर हमला करने पर ७ साल की जेल 7 Years in Jail For Attacking Doctors & Medical Workers


नई दिल्ली, २२ अप्रैल।  कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में डॉक्टरों और नर्सों पर हमले को देखते हुए भारत की केन्द्र सरकार उन की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाई है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में आज १२३ साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला किया गया और हेल्थकर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और अन्य हेल्थकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम ७ साल तक की सजा हो सकती है।

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